फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   New Delhi News ›   व्यवस्था में सुधार की जरूरत

व्यवस्था में सुधार की जरूरत

Fri, 13 Sep 2013 05:35 AM IST
New Delhi
New Delhi Updated Fri, 13 Sep 2013 05:35 AM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी में अपराधों पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिल्ली पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि, गैंगरेप सहित अन्य जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन व न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज योग की खंडपीठ ने 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप के बाद स्वत: संज्ञान लेने संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, इस घटना के बाद अपराधों को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में असली मुद्दा इन दिशा निर्देशों पर अमल का है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों से कार्यशैली व व्यवस्था में सुधार करने को कहा।
विज्ञापन

अदालत के समक्ष पेश दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता दयान कृष्णन ने शपथपत्र सहित जवाब दाखिल कर बताया कि कितने अधिकारियों के पद रिक्त हैं और कितने जांच में लगे हैं। खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि, 3 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर स्पष्ट किया जाए कि राजधानी में कितनी फोरेंसिक प्रयोगशाला है और रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को भी सभी सरकारी सहित निजी अस्पतालों को रेप पीड़िता व घायल मरीजों को तुरंत चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश जारी करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed