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बीआरटी कॉरिडोर पर फिर सरकार को राहत
New Delhi
Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को राहत प्रदान करते हुए बीआरटी कॉरिडोर हटाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने बीआरटी कॉरिडोर को उचित करार देने संबंधी फैसले के खिलाफ दायर पुन: विचार याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज योग व न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि याची ने अब बीआरटी कॉरिडोर निर्माण में मास्टर प्लान- 2021 के उल्लंघन का तर्क रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्य याचिका में उक्त तर्क नहीं था यही कारण है कि हमने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। अब नए सिरे से इस मुद्दे पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमने फैसला दायर याचिका में दिए गए तर्कों पर ही दिया था। याची न्यायभूमि के अध्यक्ष बीबी शरण ने तर्क रखा था कि अंबेडकर नगर से मूलचंद के बीच बने 5.8 किलोमीटर के कॉरिडोर में मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। मास्टर प्लान में मापदंड के उल्लंघन पर विचार किए बिना अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अत: अदालत को पुनर्विचार करना चाहिए।
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