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दोहरे हत्याकांड में हाईकोर्ट से मिली राहत

Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
New Delhi
New Delhi Updated Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए मंगरू राम को राहत प्रदान की है। निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर उसे सजा दी जाए। वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है।
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पेश मामले के अनुसार असोला गांव स्थित एक फार्म हाउस में काम करने वाले राम प्रसाद और उसकी पत्नी डोजई की चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई थी। घर के नजदीक ही रहने वाले मंगरू राम पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया गया। दंपति ने ही फार्म हाउस पर मंगरू राम की नौकरी लगवाई थी। इस संबंध में पुलिस ने 3 जुलाई 2005 को महरौली थाने में मामला दर्ज किया था। 13 सितंबर, 2010 को निचली अदालत ने मंगरू राम को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्य काफी कमजोर प्रकृति के हैं और उनके आधार पर आरोपी को सजा देना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि दंपत्ति पर जिस तरह चाकू से वार किए गए थे, उसके अनुसार हमलावर एक नहीं, बल्कि कई थे। ऐसा संभव नहीं है कि आरोपी ने एक साथ दोनों की हत्या की। अदालत ने कहा,अगर आरोपी अकेला था तो उसने पहले एक को मारा होगा, ऐसे में दूसरे को शोर मचाने का पूरा मौका मिल गया था। वह पड़ोसियों को मदद के लिए बुला सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष पूरे साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की।
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