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दिल्ली: एनडीएमसी ने लाइसेंस फीस में सात फीसदी तक की बढ़ोतरी, इन व्यापारियों को राहत, पांच सितारा होटलों पर अधिक मार

Thu, 24 Jun 2021 06:04 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 24 Jun 2021 06:04 PM IST
सार

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वर्ष 2021-22 के लिए लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी इस एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। छोटे कियॉस्क और स्टाल मालिकों को राहत देते हुए लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। 

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NDMC increased license fees by up to seven percent relief to small kiosk and stall traders more hit on five-star hotels
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने हेल्थ लाइसेंस फीस में सात फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। 2021-22 में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए वार्षिक शुल्क में बढ़ोतरी का असर रेस्तरां, होटल, कॉफ शॉप, लॉजिंग हाउस और मिठाई की दुकानों पर भी पड़ेगा। कियॉस्क, स्टॉल, पानी की ट्रॉली और डेयरी बूथ को राहत देते हुए शुल्क में बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया गया है।

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लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी का सर्वाधिक असर पांच सितारा होटलों पर पड़ेगा। अब उन्हें 61200 की बजाय प्रति वर्ष 65,484 रुपये का भुगतान करना होगा। एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वर्ष 2021-22 के लिए लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी इस एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। छोटे कियॉस्क और स्टाल मालिकों को राहत देते हुए लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। 
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अधिकारियों का कहना है कि मछली और चिकन की बिक्री लिए भी लाइसेंस फीस को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,284 रुपये सालाना कर दिया गया है। 20 बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस को अब लाइसेंस फीस के मद में 2,400 रुपये की बजाय 2,568 रुपये, 21-50 बेड वाले 6,100 रुपये की बजाय 6,527 रुपये, 50-100 बेड वाले गेस्ट हाउस 12,200 रुपये की बजाय 13,054 रुपये और अधिक भुगतान करना होगा। 
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100 बेड की गेस्ट हाउस के लिए लाइसेंस फीस 24,500 की बजाय 26,215 रुपये का भुगतान करनना होगा। 50 से अधिक सीट वाले कॉफी शॉप के लिए लाइसेंस फीस 12,200 रुपये से बढ़ाकर 13,054 रुपये कर दी गई है। दफ्तरों की कैंटीन, मिठाई की दुकानों, जिम, सर्कस और ऑडिटोरियम से 1,200 रुपये का लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 1,284 रुपये कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, होटल, क्लब और स्पा में डांसिंग हॉल के लिए 6500 की बजाय अब 6,527 रुपये का सालाना भुगतान करना होगा।

बढ़ोतरी एक अप्रैल से प्रभावी
ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण या नए लाइसेंस के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस फीस में वार्षिक वृद्धि को 23 अगस्त, 2018 के परिषद के निर्णय के अनुसार एक अप्रैल, 2021 से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत 100 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई है।


25 फीसदी कारोबार को राहत
एनडीएमसी की ओर से इस करीब 200 लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इनमें 25 प्रतिशत सेवाओं पर बढ़ोतरी का असर नहीं पड़ेगा। इसमें छोटी दुकानें, स्टॉल, पानी की ट्रॉली जैसे कारोबार शामिल हैं। 40 फीसदी लाइसेंस पर 400 रुपये जबकि 30 फीसदी मामलों में 900 रुपये की वृद्धि होगी। दो फीसदी मामलों में 100 रुपये जबकि पांच सितारा होटलों पर लाइसेंस फीस में 4300 रुपये की वृद्धि होगी।

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