फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court seeks response on the cancellation of amended GNCTD Act

जीएनसीटीडी संशोधित कानून को रद्द करने की मांग पर केंद्र से जवाब तलब

Wed, 19 May 2021 01:13 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 19 May 2021 01:13 AM IST
विज्ञापन
high court seeks response on the cancellation of amended GNCTD Act
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार व उपराज्यपाल से जवाब मांगा है। संशोधित अधिनियम के तहत उपराज्यपाल की शक्तियां को असीमित कर दिया गया है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय और उप राज्यपाल कार्यालय को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने निर्वाचित सरकार को पक्षकार नहीं बनाने पर सवाल उठाते हुए याचिका को आधारहीन बताया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें निर्वाचित सरकार को पक्ष नहीं बनाया गया है।
विज्ञापन

याची अधिवक्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह कानून लोगों में भ्रम पैदा करेगा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए फैसला कौन करेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि उपराज्यपाल में शक्तियों के निहित होना सरकार की गणतंत्र प्रणाली के अनुरूप नहीं होगा। उपराज्यपाल के पास पहले से ही भूमि, पुलिस और सेवाओं के मामले में अधिक शक्तियां हैं। अब नए संशोधन से उनके पास दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित सभी कानूनों पर अधिकार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही जनता के हित में निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उपराज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। ऐेसे में वे जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित है। याची ने आग्रह किया कि 27 अप्रैल को लागू हुए संशोधित कानून को असंवैधानिक घोषित कर रद किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed