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वैक्सीन स्टेडियम व खुले स्थान पर लगाने पर विचार का निर्देश

Wed, 12 May 2021 12:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 May 2021 12:10 AM IST
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high court asks center and delhi government to set up vaccination center at open spaces
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को स्टेडियम सहित अन्य खुले स्थान पर शुरू करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दायर याचिका में मुंबई की तरह वैक्सीन ड्राइव खुले स्थान पर शुरू करने का सुझाव दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने दायर याचिका को बतौर ज्ञापन स्वीकार कर उसमें दिए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि निर्णय जल्द से जल्द तय नीति के अनुसार लिया जाए।
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यह याचिका अमनदीप अग्रवाल ने दायर की है। उन्होंने तर्क रखा है कि मुंबई में वैक्सीन ड्राइव को स्टेडियम व अन्य खुले स्थान पर शुरू किया गया है। इससे लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं आते और सामाजिक दूरी बनाने में सहायता मिलती है।
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याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएस चंडियोक ने कहा कि लॉकडाउन व कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में एक दूसरे मिल कर खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि वैक्सीन को यदि खुले स्थान में लगाने का निर्णय लिया जाता है तो इससे अस्पतालों मेडिकल स्टाफ पर दाब कम होता और वे कोविड मरीजों का उचित तरीके से इलाज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महामारी को देखते हुए सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना जरूरी है।
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