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दिल्ली: हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा-विदेशी फंड मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक की हिरासत जरूरी क्यों

Thu, 05 Aug 2021 07:55 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 05 Aug 2021 07:55 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी फंडिंग मामले में पुलिस से सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि जब आरबीआई ने प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में एक निष्कर्ष निकाला है तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत क्यों है।
 

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High Court asked the police why the custody of Newsclick founder is necessary in foreign fund case
फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने विदेशी फंडिंग मामले में न्यूजक्लिक एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक 17 दिसंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस से पूछा कि जब आरबीआई ने प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में एक निष्कर्ष निकाला है तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत क्यों है।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि प्रथम दृष्टया जब आरबीआई ने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी उस मामले में आपको याची को हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों है? वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश जांच अधिकारी ने कहा कि वह अभी भी अन्य लेनदेन का सत्यापन कर रहे हैं और जांच अभी चल रही है ।
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ईडी मामले में भी हाईकोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर दो सितंबर तक बढ़ा रखी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।
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