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दिल्ली : मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने एमजे अकबर की याचिका स्वीकारी

Fri, 14 Jan 2022 05:00 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 14 Jan 2022 05:00 AM IST
सार

याचिका में अकबर ने प्रिया रमानी पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे नियत समय के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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High Court accepts MJ Akbar plea in defamation case
एमजे अकबर

विस्तार

मीटू अभियान के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ अकबर की तरफ से दर्ज मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है।

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याचिका में अकबर ने प्रिया रमानी पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे नियत समय के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति गुप्ता ने अकबर की तरफ से दायर याचिका पर पिछले साल अगस्त में रमानी को नोटिस जारी किया था। रमानी की तरफ से अधिवक्ता भावुक चौहान ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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