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G-20 Summit : ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 144, निषेधाज्ञा 15 दिन तक लागू
Wed, 30 Aug 2023 06:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 30 Aug 2023 06:39 AM IST
सार
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से मंगलवार को जारी किए गए एक आदेश के तहत निषेधाज्ञा 15 दिन के लिए लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दिल्ली में 29 अगस्त से 12 सितंबर के बीच लागू रहेगी।
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Drone
- फोटो : संवाद
विस्तार
जी-20 शिखर सम्मलेन के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन व पैराग्लाइडर उड़ाने पर धारा-144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से मंगलवार को जारी किए गए एक आदेश के तहत निषेधाज्ञा 15 दिन के लिए लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह दिल्ली में 29 अगस्त से 12 सितंबर के बीच लागू रहेगी।
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पुलिस आयुक्त की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि देश विरोधी अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकी आम जनता और अहम शख्सियतों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, मानवरहित एरियल वीकल, मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे साइज के ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के जरिए पैरा जंपिंग जैसे एरियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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ऐसे में दिल्ली में होने जा रहे जी-20सम्मेलन के दौरान ड्रोन आदि के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी सूचना सभी जिलों के डीसीपी, एडीशनल डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी भेज दी गई है, जिसे सभी अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे।
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