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पूर्वी दिल्ली नगर निगम : कोविड से जान गंवा चुके कर्मियों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा
Mon, 30 Aug 2021 05:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 30 Aug 2021 05:43 AM IST
सार
- इलाज में लगे सारे खर्चों की भरपाई भी करेगा पूर्वी निगम, महापौर और आयुक्त की मंजूरी
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव सदन में पास किया गया है। निगम इनके इलाज में लगे सभी खर्चों की भरपाई भी करेगा।
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पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कोरोना की पहली लहर में जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिजनों को मानवीय आधार पर पहले भी मुआवजा दिया है। इस प्रक्रिया को कानूनी तौर पर जारी रखने के लिए स्थायी समिति ने 17 फरवरी को प्रस्ताव पास किया था। स्थायी समिति के प्रस्ताव को निगम आयुक्त की मौजूदगी में सदन ने भी पास किया है।
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सभी प्रकार के कर्मियों को लाभ
पूर्वी निगम ने नियमित, संविदा, दैनिक वेतन और रियायती दरों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के परिजनों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। जिन्होंने कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर सेवा करते हुए जान गंवाई है।
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सभी जोनों से जुटाए जा रहे आंकड़े
स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पंवार ने बताया कि कोविड ड्यूटू के दौरान कितने कर्मचारियों की मौत हुई है, प्रशासनिक स्तर पर सभी जोनों से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महापौर ने पहले कुछ लोगों को जब मुआबजा दिया तो निगम कर्मचारियों और आम लोगों ने भी इस पहल की सराहना की।
टीके का प्रमाण-पत्र दिखाने पर लाभ
मुआबजा लेने वाले लाभार्थियों को कोविड रोधी टीका लगवाने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तभी उनको पूर्वी निगम की क्षतिपूर्ति नीति के तहत मुआबजे का लाभ प्राप्त होगा।