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दिल्ली : राजधानी में वाहनों के दस्तावेज अब 30 नवंबर तक रहेंगे वैध
Thu, 30 Sep 2021 05:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 30 Sep 2021 05:15 AM IST
सार
आवेदकों की संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने दी है राहत।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इससे लाखों की संख्या में आवेदकों को राहत मिलेगी।
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परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मियाद बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी मियाद पहले 30 सितंबर तक थी। दस्तावेजों की वैधता बढ़ाए जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए मियाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
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कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी आवेदकों को राहत दी गई थी। इस बार परिवहन विभाग ने एक फरवरी 2020 से 30 सितंबर के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस,परमिट,ड्राइविंगलाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित दूसरे दस्तावेज अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं।
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ड्राइविंग टेस्ट के लिए मिल रहा है एक महीने बाद का स्लॉट
परिवहन विभाग की सेवाएं फेसलेस किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आवेदकों की संख्या अधिक होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट की बुकिंग एक महीने बाद मिल रही है। इससे आवेदकों को दफ्तर नहीं जाना होगा, लेकिन दस्तावेजों के तैयार होने तक इंतजार करना होगा।