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दिल्ली दंगा : चार आरोपियों पर दंगा, हत्या की कोशिश का मुकदमा चलाने का निर्देश

Wed, 15 Dec 2021 12:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 12:42 AM IST
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Delhi riots: Direction to prosecute four accused for rioting, attempt to murder
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास और दंगा करने के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा पेश गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद आमिर, समशुद्दीन और मोहम्मद बारिक के खिलाफ दंगा, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने, हत्या का प्रयास, गैरकानूनी रुप से एकत्रित होने के तहत अभियोग तय किए हैं। अदालत ने कहा आरोपियों पर साजिश व दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप नहीं बनता।
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अदालत ने कहा कि दंगा और तीन गवाहों को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य से आरोपी व्यक्तियों की भीड़ द्वारा गोलीबारी की गई थी। आरोप है कि मौजपुर के चूड़ी वाली गली में आरोपियों ने अवैध रूप से सभा की और तीन गवाहों पर गोलियां चलाई थीं।
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गवाहों विनोद कुमार, मनमोहन और वरुण ने अपने बयान में कहा कि वे अपने घरों में मौजूद थे जब हथियारों से लैस दंगाइयों ने उन पर हमला किया और गोलियां चलाईं। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और इसलिए आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए।

अदालत ने कहा तीनों सार्वजनिक गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि दंगाइयों ने 26 फरवरी को लगभग 10.30 बजे अवैध रूप से सभा की। इसके अलावा तीनों पर फायरिंग की। उनके बयान से स्पष्ट है कि चारों आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की थी।
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