फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Police clarified in High Court Said no information was leaked to media in case of Disha Ravi

हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दी सफाई: कहा- दिशा रवि के मामले में कोई भी जानकारी मीडिया को लीक नहीं की

Thu, 05 Aug 2021 06:49 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 05 Aug 2021 06:49 PM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली रवि दिशा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई है।

विज्ञापन
Delhi Police clarified in High Court Said no information was leaked to media in case of Disha Ravi
दिशा रवि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपनी जांच के संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया को लीक नहीं की। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि चल रहे किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए टूलकिट साझा करने में कथित रूप से शामिल होने से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति रेखा पल्ली रवि दिशा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में पुलिस पर जानकारी लीक कर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सिंतबर तय करते हुए कहा याचिका में सार्वजनिक महत्वपूर्ण सवाल उठता गया है और वे उसी दिन इस पर विचार करेंगे।
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस की और से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि कोई भी जानकारी उनकी तरफ से लीक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रवि द्वारा की गई चैट को लीक संबंधी आरोप झूठा व वेबुनियाद है। विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त आन्येश राय (साइबर सेल यूनिट) द्वारा शपथपत्र सहित पेश जवाब में कहा गया है कि पुलिस द्वारा चैट सहित मामले की फाइल का हिस्सा बनाने वाली कोई भी जानकारी या दस्तावेज पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग में मात्र मामले से संबंधित जानकारी दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि रवि दिशा हिरासत में थी, तब उसकी निजी चैट मीडिया को लीक की गई थी। उन्होंने कहा हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने इसे लीक नहीं किया है, लेकिन मीडिया का साफ कहना है कि उन्हें यह जानकारी पुलिस से मिली है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस संबंध में कुछ सुरक्षा या दिशा-निर्देशों पर विचार करने की जरूरत है।

रवि दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर साझा करने में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे 23 फरवरी को जमानत दे दी थी।


उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में उन्होंने मीडिया को अपने और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सएप पर उन लोगों सहित किसी भी निजी चैट की सामग्री को प्रकाशित करने पर रोक की मांग की थी। रवि ने कहा कि गिरफ्तारी और चल रही जांच की बीच मीडिया ट्रायल से काफी क्षति हुई है क्योंकि पुलिस और कई मीडिया घरानें जानबूझ कर उनके खिलाफ अभियान चला रहे है। याची ने कहा है कि पुलिस ने 13 फरवरी को उसे बैंगलूरु से गैरकानूनी रूप से बिना आधार व साक्ष्य के गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed