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दिल्ली: अब बीमा कराने के बाद ही सड़कों पर दौड़ेगी घोड़ा-बग्घी, एसडीएमसी की स्थायी समिति ने लिया फैसला

Thu, 24 Feb 2022 01:13 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 24 Feb 2022 01:13 PM IST
सार

दक्षिणी निगम ने उत्तरी निगम क्षेत्र में घोड़ी-बग्घी से घटित एक दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए यह फैसला लिया। सड़क पर घोड़ा-बग्घी दौड़ के दौरान कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यह मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद कोर्ट ने निगम को मुआवजा देने का आदेश दे दिया।

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Delhi: Now horse-cart will run on the roads only after getting insurance SDMC standing committee decided
घोड़ा-गाड़ी - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो

विस्तार

अब से थर्ड पार्टी बीमा कराने के बाद ही सड़कों पर घोड़ा-बग्घी दौड़ पाएगी। बुधवार को दक्षिणी दिल्ल नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति द्वारा यह फैसला लिया गया। दक्षिणी निगम ने अपने साथ-साथ घोड़ा-गाड़ी मालिकों की सहूलियत के लिहाज से यह फैसला लिया है।

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दक्षिणी निगम ने उत्तरी निगम क्षेत्र में घोड़ी-बग्घी से घटित एक दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए यह फैसला लिया। सड़क पर घोड़ा-बग्घी दौड़ के दौरान कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यह मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट द्वारा घोड़ा-बग्घी का लाइसेंस देने के नाते उत्तरी निगम से मृतक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

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दक्षिणी निगम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने क्षेत्र की घोड़ा-बग्घियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्णय लिया है, ताकि कभी घोड़ा-बग्घी से कोई दुर्घटना हो, तो बीमा कंपनी इस दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का भुगतान कर सके।

घोड़ा-बग्घी मालिकों को निगम से गाड़ी चलाने का नया लाइसेंस लेने और पुराने का नवीनीकरण कराते समय उस थर्ड पार्टी बीमा के कागजात अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।

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