फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court order: Government should advertise vacant seats of general category in schools

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : स्कूलों में सामान्य श्रेणी की खाली सीटों का विज्ञापन दे सरकार

Sat, 14 May 2022 06:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 May 2022 06:09 AM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह आदेश इस बात पर संज्ञान में लेते हुए दिया है कि दिल्ली के लगभग हर निजी स्कूल से कई याचिकाओं में यह शिकायत आई है कि कोविड महामारी के कारण सत्र 2021-2021 के कारण तमाम कोशिशों के बावजूद वे एकेडमी में प्रवेश स्तर की कक्षा में सामान्य श्रेणी की सभी उपलब्ध सीटें नहीं भर पा रहे हैं।  

विज्ञापन
Delhi High Court order: Government should advertise vacant seats of general category in schools
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है जिसमें संभावित छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न निजी स्कूलों में सामान्य श्रेणी की शेष सीटों के बारे में सूचित किया जा सके।

विज्ञापन


अदालत ने कहा, ऐसे में उन्हें संबंधित उच्च कक्षाओं में समायोजित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह आदेश इस बात पर संज्ञान में लेते हुए दिया है कि दिल्ली के लगभग हर निजी स्कूल से कई याचिकाओं में यह शिकायत आई है कि कोविड महामारी के कारण सत्र 2021-2021 के कारण तमाम कोशिशों के बावजूद वे एकेडमी में प्रवेश स्तर की कक्षा में सामान्य श्रेणी की सभी उपलब्ध सीटें नहीं भर पा रहे हैं।  
विज्ञापन



दिल्ली सरकार और एक निजी स्कूल के वकील से अदालत के सवाल पर कि क्या सामान्य श्रेणी की इन सीटों को अब भरा जा सकता है क्योंकि सभी स्कूल फिजिकल रूप से फिर से खुल गए हैं शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा सभी सीटे भरने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली सरकार और डीओई को एक सप्ताह के भीतर सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने का निर्देश देते हुए कहा इससे संभावित छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुछ सामान्य श्रेणी की सीटों के बाद से पिछले शैक्षणिक सत्र में विभिन्न निजी विद्यालय अधूरे रह गए थे, इसलिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब छात्रों को उक्त विद्यालयों में संबंधित उच्च कक्षाओं में समायोजित किया जा सकता है। अदालत ने कहा इसके लिए दस दिनों के भीतर स्कूलों में आवेदन किया जा सकता है। 

अदालत ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि जिन स्कूलों में सामान्य श्रेणी की सीटें खाली हैं, जिनके खिलाफ छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है और उनका विवरण डीओई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।


अदालत निजी स्कूल आधारशिला विद्यापीठ की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में अधिकारियों द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रतिवादियों द्वारा आवंटित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को प्रवेश देने से छूट की मांग की गई थी लेकिन उसे 2021-2022 को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed