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दिल्ली : करंट से दुर्घटना होने पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा, सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
Sat, 07 Oct 2023 06:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 07 Oct 2023 06:34 AM IST
सार
इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है।
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
- फोटो : @AamAadmiParty
विस्तार
दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द नियम तैयार होंगे। इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है।
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नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा। नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में प्रस्ताव को उपराज्यपाल कार्यालय भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी।
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बता दें कि अभी तक दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस वजह से अगर कोई बिजली लगने से घायल हो जाता था या फिर किसी की मौत हो जाती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को समय से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए विद्युत विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया।
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मंत्री ने किया था प्रस्ताव प्रस्तुत
दिल्ली के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को विद्युत मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को एलजी से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार डीईआरसी को इस संबंध में नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। दरअसल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) है। डीईआरसी ही दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को रेगुलेट करता है।
एनएचआरसी में हुआ था मामला
कुछ साल पहले एनएचआरसी में एक मामला हुआ था। इस घटना में कुछ लोगों को बिजली का झटका लग गया था। इस दौरान एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में कोई कानून बनाने का अनुरोध किया था, ताकि पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली सरकार सेक्शन 108 के तहत ये नियम लाना चाहती है।