{"_id":"61f6649786f53178c16fe8e8","slug":"delhi-court-rejects-the-bail-plea-of-bulli-bai-app-founder-neeraj-bishnoi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: कोर्ट ने बुल्ली बाई एप के संस्थापक नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली: कोर्ट ने बुल्ली बाई एप के संस्थापक नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज की
Sun, 30 Jan 2022 03:45 PM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sun, 30 Jan 2022 03:45 PM IST
सार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राण ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रवृति, आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए आरोपी जमानत पाने के योग्य नहीं है और मैं आवेदन को खारिज करता हूं।
विज्ञापन
बुल्ली बाई केस का मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई।
- फोटो : ट्विटर एएनआई
विस्तार
दिल्ली की एक कोर्ट ने बुल्ली बाई एप के कथित संस्थापक नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष समुदाय की महिला पत्रकारों को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर प्रताड़ित करने और उनका अपमान करने के लिए आरोपी ने निशाना बनाया था। इससे निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राण ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रवृति, आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए आरोपी जमानत पाने के योग्य नहीं है और मैं आवेदन को खारिज करता हूं।
विज्ञापन
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक विशेष समुदाय की लगभग सौ महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हुए सार्वजिक मंचों पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जहां सदियों से महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है।