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बीमार पत्नी की देखभाल के लिए ओपी चौटाला ने मांगी दो माह की पैरोल

Tue, 02 Apr 2019 08:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2019 08:14 PM IST
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बीमार पत्नी की देखभाल के लिए ओपी चौटाला ने मांगी दो माह की पैरोल
बीमार पत्नी की देखभाल के लिए ओपी
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चौटाला ने मांगी दो माह की पैरोल
- पूर्व सीएम को जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में हुई थी दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दस साल कैद की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो माह की पैरोल मांगी है। चौटाला की याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल के समक्ष सुनवाई होगी।

इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये दायर याचिका में कहा है कि उनकी पत्नी बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। याची की आयु 85 साल है और वह खुद भी बीमार हैं। इसके अलावा उन्हें पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में तालमेल बैठाने की जरूरत है। उनके बेटों के बीच चल रहे विवाद का निबटारा करने के लिए बातचीत करने की जरूरत है। इसलिए उन्हें दो माह की पैरोल दी जाए। दिल्ली सरकार ने 25 जनवरी 2019 को चौटाला की पैरोल अर्जी खारिज कर दी थी। इस याचिका में चौटाला ने कहा था कि उनकी पत्नी बीमार हैं। वह खुद भी कई बार जेल अस्पताल और लंबे समय तक एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती रहे हैं। पैरोल याचिका खारिज करते हुए सरकार ने कहा था कि चौटाला 2018 में कई बार पैरोल व फरलो ले चुके हैं। उन्होंने पिछली बार अक्तूबर 2018 में दो सप्ताह की फरलो ली थी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि पत्नी व खुद की बीमारी बेहद सामान्य कारण है और इसके आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में रोहिणी जिला अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। हरियाणा में 1999-2000 में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में चौटाला को यह सजा सुनाई गई थी।
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