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21 देशों के 91 जमातियों को अदालत ने दी जमानत

Thu, 09 Jul 2020 05:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Thu, 09 Jul 2020 05:18 AM IST
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Court grants bail to 91 jamatis of 21 countries
court of inquiry - फोटो : court of inquiry

निजामुद्दीन मरकज तब्लीगी जमात मामले में बुधवार को 21 देशों के 91 नागरिकों को जमानत दे दी गई। इन विदेशी नागरिकों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और देश में कोविड-19 महामारी संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप है।

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साकेत कोर्ट की मुख्य महानगर दंडाधिकारी गुरमोहिना कौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन विदेशी जमातियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन विदेशी नागरिकों को उनके देशों के उच्चायोगों-दूतावासों के अधिकारियों और मामले के जांच अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया और उनकी पहचान की।
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कोर्ट ने इन सभी विदेशी नागरिकों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। कुछ विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला ने कहा कि आरोपी सजा कम करने के बारे में एक आवेदन बृहस्पतिवार को दाखिल करेंगे।
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इन तब्लीगी जमातियों में अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, फिजी, सूडान, फिलीपीन और इथियोपिया कुल 21 देशों के विदेशी नागरिक शामिल हैं। कोर्ट ने मलेशिया के 122 विदेशी नागरिकों को निजी मुचलके पर मंगलवार को जमानत दी थी।

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