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यूपी भवन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज
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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग स्थित यूपी भवन पर सोमवार को प्रदर्शन करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चाणक्यपुरी थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं हैं। हालांकि, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धारा-144 का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में युवा कांग्रेस समेत कई संगठनों ने सोमवार को यूपी भवन पर प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने सभी संगठनों की 25 महिलाओं समेत करीब 95 लोगों को हिरासत में लिया था। इस बाबत चाणक्यपुरी थाने में सोमवार रात को दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एसएफआई, आरएलडी, आइसा, एआईकेएस, जनवादी महिला मोर्चा, क्रांतिकारी युवा संगठन और समाजवादी आदि संगठनों के खिलाफ दर्ज की गई है।
दोनों एफआईआर धारा-144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज की गई हैं। नई दिल्ली इलाके में धारा-144 लगी हुई है। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में युवा कांग्रेस समेत कई संगठनों ने सोमवार को यूपी भवन पर प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने सभी संगठनों की 25 महिलाओं समेत करीब 95 लोगों को हिरासत में लिया था। इस बाबत चाणक्यपुरी थाने में सोमवार रात को दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एसएफआई, आरएलडी, आइसा, एआईकेएस, जनवादी महिला मोर्चा, क्रांतिकारी युवा संगठन और समाजवादी आदि संगठनों के खिलाफ दर्ज की गई है।
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दोनों एफआईआर धारा-144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज की गई हैं। नई दिल्ली इलाके में धारा-144 लगी हुई है। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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