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बाटला हाउस एनकाउंटर: आतंकी आरिज खान को फांसी, अदालत ने बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस

Mon, 15 Mar 2021 08:10 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 15 Mar 2021 08:10 PM IST
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batla house encounter terrorist ariz khan quantum of punishment came know all detail
आरिज खान - फोटो : एएनआई

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। इसके साथ ही उस पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त करनाल सिंह ने कहा कि आज के फैसले से पता चलता है कि पुलिस ने सही जांच की और इसका श्रेय दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और संजीव कुमार यादव को जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भारतीय मुजाहिदीन के आतंकवादियों को खोजने में मदद मिली और उनके सांठगांठ का पर्दाफाश किया। 
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वहीं आतंकी आरिज खान को मौत की सजा मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और एक तरह से आतंकवादियों के साथ पक्षपात किया था। जावड़ेकर ने इनलोगों से राष्ट्र से माफी मांगने की मांग की।  
 
दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और मुठभेड़ में शामिल पुलिस और टीम के मनोबल को बढ़ावा देगा। मुठभेड़ में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है।
   

उन्होंने इस मामले के आसपास की राजनीति ने हमें प्रभावित नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी जांच पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने दबाव बनाया, जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आया और दबाव को हम तक नहीं पहुंचने दिया। दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव 2008 की मुठभेड़ के दौरान एक टीम का नेतृत्व किया था। 
 

इससे पहले अदालत ने आरिज की सजा पर फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया था। बीती सुनवाई में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था।
 



अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।

आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी।






अदालन आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेकर अदालत को बताएं। 

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