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शराब केंद्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
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नई दिल्ली। शराब की दुकानों के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी थोक शराब दुकान के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए इसे सुनिश्चित कराएं। साथ ही, बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख टच-फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी विभाग ने कहा है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रख केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन सभी शराब बिक्री केंद्रों पर किया जाए। कड़ाई से दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। थोक शराब की दुकानों पर प्रवेश और निकास करने वालों को सैनिटाइज करने के लिए टच-फ्री डिस्पेंसर का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही दुकानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के अलावा स्टॉक को चढ़ाने और उतारने में सावधानी बरती जाए। सामाजिक दूरी का भी खास ध्यान देना होगा। इसी तरह क्लब, होटल, शराब की दुकानों और रेस्तरां के लिए दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
एसओपी के अनुसार, इस तरह के सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
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आबकारी विभाग ने कहा है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रख केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन सभी शराब बिक्री केंद्रों पर किया जाए। कड़ाई से दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। थोक शराब की दुकानों पर प्रवेश और निकास करने वालों को सैनिटाइज करने के लिए टच-फ्री डिस्पेंसर का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही दुकानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के अलावा स्टॉक को चढ़ाने और उतारने में सावधानी बरती जाए। सामाजिक दूरी का भी खास ध्यान देना होगा। इसी तरह क्लब, होटल, शराब की दुकानों और रेस्तरां के लिए दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
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एसओपी के अनुसार, इस तरह के सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।