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Delhi News: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी को मिली जमानत
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान पांच लोगों पर चाकू और बीयर की बोतल से हमला करने के आरोपी मोहम्मद रुस्तम को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में अभी 25 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। ऐसे में मुकदमा पूरा होने में काफी समय लग सकता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने रुस्तम की जमानत याचिका मंजूर की। रुस्तम 22 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान रुस्तम ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भीड़ बनाई थी। आरोप है कि इस भीड़ ने चाकू और टूटी बीयर की बोतल से शाहरुख और दिलशाद उर्फ जानू पर हमला किया था। इस दौरान अजरा, शाहीन और नेहा को भी चोटें आई थीं। सरकारी वकील ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि रुस्तम को झूठे मामले में फंसाया गया है। उसके तीन अन्य साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। संवाद
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने रुस्तम की जमानत याचिका मंजूर की। रुस्तम 22 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान रुस्तम ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भीड़ बनाई थी। आरोप है कि इस भीड़ ने चाकू और टूटी बीयर की बोतल से शाहरुख और दिलशाद उर्फ जानू पर हमला किया था। इस दौरान अजरा, शाहीन और नेहा को भी चोटें आई थीं। सरकारी वकील ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि रुस्तम को झूठे मामले में फंसाया गया है। उसके तीन अन्य साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। संवाद
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