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Delhi: तलाक समझौते का उल्लंघन करने पर महिला को एक माह की सजा, कोर्ट ने कहा- माफी मांगी तो सजा वापसी पर विचार

Fri, 11 Aug 2023 06:50 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 11 Aug 2023 06:50 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि अगर महिला बिना शर्त माफी मांगती है और सुलह समझौते की शर्तों का पालन करती है तो कारावास की सजा वापस ले ली जाएगी।

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Woman sentenced to one month for violating divorce agreement
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को पति के साथ तलाक समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने और पारिवारिक अदालत में दिए गए वचनों की अवज्ञा करने के लिए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 9 अगस्त को सुनाए गए आदेश में महिला को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और उस पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अदालत ने कहा कि महिला जानबूझकर समझौते का उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं उसने अपने जवाब में कोई माफी नहीं मांगी है और इसके विपरीत साहसपूर्वक कहा है कि वह समझौते और अदालत को दिए गए वचनों से बंधी नहीं है। अदालत ने कहा, जेल की सजा जरूरी है, क्योंकि महिला ने अलग हो चुके पति के साथ अपने वित्तीय समझौते को बढ़ाने के इरादे से परिवार अदालत को दिए गए वचन की जानबूझकर और अवज्ञा की।

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न्यायाधीश ने कहा कि समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई अवसरों के बावजूद ऐसी अवज्ञा हुई। ऐसे में महिला को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, अदालत ने महिला को अवमानना से मुक्ति दिलाने के लिए सजा को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला बिना शर्त माफी मांगती है और सुलह समझौते की शर्तों का पालन करती है तो कारावास की सजा वापस ले ली जाएगी। कोर्ट ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिला ऐसा नहीं करती है तो उसे 24 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने सरेंडर करना होगा।

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