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कुत्ता पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नगर निगम ने जारी की गाइडलाइन

Wed, 31 Oct 2018 04:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Wed, 31 Oct 2018 04:26 AM IST
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without permission do not cradle dog in gurugram
dog - फोटो : फाइल फोटो

नगर निगम गुरुग्राम की बिना अनुमति के घरों में कुत्ता पाला तो इसके लिए भी आपको चालान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए नगर निगम ने गाइड लाइन जारी कर दी है। कुत्ते पालने के लिए भी निगम ने कायदे कानून बना दिए हैं, जिसके तहत कुत्ते के साथ मालिक पर भी निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कुत्ता पालने से पहले आपको नगर निगम गुरुग्राम से अनुमति लेनी होगी अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे हैं।

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प्रदेश में गुरुग्राम पहला ऐसा शहर है, जहां कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। हालांकि, निगम की ओर से करीब दो वर्ष पहले से कुत्तों के लाइसेंस के लिए म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में प्रावधान किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। शहर में कुत्तों द्वारा काटने की बढ़ती शिकायतों पर अब निगम ने इसे सख्ती से लागू कर दिया है। बिना अनुमति घरों में कुत्ते रखने वाले लोगों को निगम की ओर से अगले माह से नोटिस जारी किए जाएंगे। 
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डॉ. आशीष, मेडिकल ऑफिसर, नगर निगम: पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 12 लोगों ने अभी तक लाइसेंस लिए हैं। कुत्ते पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के बाद भी पंजीकरण संबंधी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
-फॉर्म के साथ वेटनरी डॉक्टर से रैबीज का टीका लगा होने का सर्टिफिकेट, स्टेरलाइजेशन (जीवाणुनाशन) का सर्टिफिकेट।

जुर्माने का है प्रावधान
रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम द्वारा मालिक का नाम व पता लिखा मेटल का टोकन मिलेगा, जो हर समय कुत्ते के गले में पहनाए रखना होगा। किसी भी घर में या गली में नगर निगम द्वारा जारी, टोकन, बिना कॉलर या मार्क के कुत्ते को नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ा जा सकता है। कुत्ता मालिक से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। कुत्ता किसी को काटता है या कोई और नुकसान करता है तो भरपाई मालिक को करनी होगी। 

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