फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   will now Kejriwal made Women's Safety Commission

अब महिला सुरक्षा आयोग का गठन करेंगे केजरीवाल

Tue, 20 Oct 2015 01:47 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2015 01:47 PM IST
विज्ञापन
 will now Kejriwal made Women's Safety Commission

केंद्र सरकार ने सीएनजी वाहन फिटनेस घोटाला जांच आयोग के मामले में ऐसी चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें उपराज्यपाल निवास से सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्र की बात मानने के लिए कहा गया है।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ढाई महीने बीत जाने के बाद भी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय महिला सुरक्षा जांच आयोग के गठन को उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते।

विज्ञापन


अब बिना अनुमति के सीएनजी फिटनेस घोटाला जांच आयोग की तर्ज पर आयोग का गठन कर देंगे। राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और गंभीर स्थिति से निपटने, संबंधित एजेंसी की उदासीनता और असमर्थता को आधार बनाकर जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार जांच आयोग गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच आयोग को दी जाएगी ये जिम्मेदारी

 will now Kejriwal made Women's Safety Commission

-जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी, 2013 से आईपीसी, सीआरपीसी में संशोधन के बाद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण, स्टॉकिंग, छेड़छाड़ की नहीं सुनी गई शिकायतों को ढूंढकर दिल्ली सरकार को सुझाव देना।

-वर्तमान कानून में महिला सुरक्षा के लिए अगर कोई संशोधन की जरूरत है तो सुझाव देना।
-जांच किए गए मामलों में उदासीनता या मिलीभगत का मामला सामने आने पर इस विषय में सरकार को सिफारिश देना।
-महिलाओं से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की पूरी कार्रवाई को जल्द निपटाने के लिए सुझाव देना।
-वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से लागू करने और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, उसके लिए सुझाव देना।

केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की नहीं ली अनुमति

 will now Kejriwal made Women's Safety Commission

दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार से सीधे टक्कर लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार या उपराज्यपाल से स्वीकृति के बिना ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण, स्टॉकिंग, छेड़छाड़ की शिकायतों की पड़ताल के लिए जांच आयोग के गठन का ऐलान किया है।

केजरीवाल ने कहा है कि अगले एक हफ्ते में महिला सुरक्षा जांच आयोग का गठन सरकार कर देगी। 3 अगस्त को विधानसभा के विशेष सत्र में इस जांच अयोग के गठन का संकल्प पास किया गया था।

हालांकि सरकारी प्रक्रिया के विशेषज्ञ बताते हैं कि कानून में यह जरूरी है कि ऐसे आयोग के गठन के लिए उपराज्यपाल की अनुमति ली जाए। ऐसा नहीं किए जाने से आयोग गैर कानूनी माना जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed