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पत्नी पर गोली चलाने पर मिली सात साल की सजा
ब्यूरो / अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Thu, 11 Feb 2016 07:41 PM IST
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पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है।
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अदालत ने पति को सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन साल पहले 19 जुलाई को सिविल लाईन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीव नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने गोली चलाकर अपनी पत्नी व एक अन्य को घायल कर दिया है।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया था। घायल राजबाला के पिता आनंद सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसने अपनी पुत्री की शादी भिवानी के कुलदीप के साथ की थी।
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कुलदीप भी राजीव नगर में रहता है और वह भी अपने पुत्र के साथ राजीव नगर में ही रहते हैं। राजबाला व कुलदीप में कुछ वर्षों से आपसी मतभेद चल रहे थे, जिसके कारण दोनों अलग रहते थे।
राजबाला ने उन्हें फोन किया था कि कुलदीप ने एक आदमी को पेंशन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए भेजा है। वह अपनी पुत्री के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुलदीप एक मकान से निकलता हुआ दिखाई दिया।
आनंद सिंह ने राजबाला को बुलवाया तो राजबाला ने कुलदीप से कहा कि वह खुद भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए आ सकता था। इसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और कुलदीप ने राजबाला पर गोली चला दी।
मौके पर ही मौजूद अनिल नामक व्यक्ति को भी गोली लगी। गोली चलाकर कुलदीप फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए। उसके आधार पर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने उसे दोषी करार दिया तथा दोषी को सात साल की कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।