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सीएम साहब कब मिलेगा कन्यादान, क्या है शगुन योजना
राजुद्दीन जंग/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Sat, 06 May 2017 09:45 AM IST
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ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी के चलते मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के आवेदन नहीं भरे जा रहे हैं। मेवात के दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनकी बेटियों की शादी इस सप्ताह हो चुकी है।
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कुछ की होने वाली है, ऐसे में उन परिवारों को चिंता सताने लगी है? कि क्या शादी के बाद कन्यादान मिलेगा। लोगों और सामाजिक संगठनों की शिकायत सीएम विंडो तक जा पहुंची है। योजना का लाभ दिलाने के लिए बृहस्पतिवार को उपतहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
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गांव कंसाली की विधवा नसरी, नांगल विधवा सुनीता ने बताया कि 28 दिन से फाइल को सरपंच के साइन कराकर ऑनलाइन कराने के लिए घूम रहे हैं। विभाग में कई बार चक्कर काट चुके हैं कोई तसल्ली नहीं मिली।
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वहीं जमशेद गांव पापड़ा, राजकुमार मालब, बलवीर नगीना, फरहील मूलथान, ओसाफ मढ़ी ने बताया कि कंप्यूटर वालों के पास कई दिनों से जा रहे हैं। अभी तो फार्म ऑनलाइन नहीं हुआ है। हमें डर है कि शादी के बाद कन्यादान नहीं मिलेगा। इस संबंध में मेवात सूचना अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है।
अटल सेवा केंद्र में तकनीकी खराबी चल रही है। कब तक ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग रोजाना पूछने आते है। हमारे पास भी कोई जवाब नहीं रहता।-राहुल कुमार सिंगला, अटल सेवा केंद्र प्रभारी
संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी जाएगी। गरीब परिवार परेशान न हों उनकी फाइलें जमा होंगी, कन्यादान भी मिलेगा।-मनीराम शर्मा, जिला उपायुक्त
योजना का क्या है उद्देश्य
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ,हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति/वर्ग/ किसी भी आय ) और विधवाओं / बेसहारा महिलाओं को शिष्टाचारपूर्वक शादी के लिए प्रेरित करना है।
क्या है पात्रता
-आवेदक हरियाणा का निवासी हो ।
-दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे अधिक हो ।
-दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो ।
-विधवा/ तलाकशुदा महिला,जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो ।
-परिवार की वार्षिक आय 1 लाख/ रुपये से कम हो।
किसे कितना लाभ
-एक व्यक्ति को दो बेटियों तक लाभ दिया जाएगा।
-एक लाख रुपये से कम आय वाली विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए 51000 रुपये। शादी से पहले 46000 और शादी के 6 महीने बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने पर 5000 रु का अनुदान देय है।?
-बीपीएल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और विधवाओं / तलाकशुदा / अनाथ बेसहारा महिलाओं के परिवारों को 41,000 रुपये का अनुदान। शादी से पहले 36000 रु और शादी के 6 महीने बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाकर 5000रु का अनुदान देय।
-अन्य बीपीएल परिवारों, जिसके पास कम से कम 2.5 एकड़ ज़मीन हो, उन्हें 11,000 रुपये का अनुदान। शादी से पहले 10,000रु और शादी के 6 महीने बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाकर 1,000रु का अनुदान ।
-महिला खिलाड़ी(किसी भी जाति / किसी भी आय) की हो तो उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान।
ऐसे करें आवेदन
शगुन राशि के लिए लड़की के विवाह से एक माह पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभ पात्र द्वारा www.hariyana welfare schemes.org पर लॉग इन करना होगा। पेज खुलने के बाद कॉलम भरने के अतिरिक्त बीपीएल, राशन कार्ड, माता-पिता का बैंक खाता नंबर, वर वधू की आयु, विवाह कार्ड संबंधी सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदक की लाभपात्रता सही पाए जाने पर, एक माह की समयावधि में शगुन राशि सीधे पात्र के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। शुरूआत से अब तक 1335617 आवेदन साइट पर हो चुके हैं।