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Delhi Corona New Guidelines: इन शर्तों के साथ पूरी क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो और बसें, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Tue, 04 Jan 2022 01:56 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 04 Jan 2022 01:56 PM IST
सार

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद डीडीएमए की समीक्षा बैठक में दिल्ली पर कई पाबंदियां बढ़ाई गई हैं तो मेट्रो और बस में यात्रा करने वालों को राहत भी दी गई है....

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Weekend curfew in Delhi new corona guidelines know about all restrictions imposed on capital
वीकेंड कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में बीते कई दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहां तक कहा कि बीते दो दिनों में दिल्ली में कोरोना के जितने मामले आए उसमें से 84 फीसदी मामले ओमिक्रॉन के हैं। वहीं मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि वह कोरोना संक्रमित हो गए हैं और होम आईसोलेट हैं। ऐसे में आज दिल्ली आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की गई जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू भी एक बड़ा निर्णय है। जानिए दिल्ली में अब कौन से नए प्रतिबंध लागू हुए हैं और इसके तहत राजधानी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा...
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  • वीकेंड कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रहेगा।
  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा। कोई अपने घर से नहीं निकल सकेगा।
  • सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य सेवाएं छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
  • निजी कंपनियों में भी 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर से काम कर सकेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
  • बसें और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने मास्क लगाया हो।
  • धार्मिक स्थल: खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं।
  • अंत्येष्ठि संस्कार: बीस लोग हो सकते हैं शामिल।
  • शादी समारोह: घर व कोर्ट रूम में होंगी, 20 लोग ही शामिल।
  • पार्क, गार्डेन व गोल्फ कोर्स: घूमने, दौड़ने का खेलने की ही इजाजत, नहीं हो सकेगी पिकनिक।
  • स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्टेडियम: प्रशिक्षण कार्यों में ही होगा इस्तेमाल।
  • केंद्र सरकार के दफ्तर: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चलेंगे।
  • होटल व लॉज: सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व उनके खानपान का ही होगी इजाजत, दूसरी सारी गतिविधियां रहेंगी बंद।
  • रेस्टोरेंट व बार: 50 फीसदी क्षमता पर सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार।
  • साप्ताहिक बाजार: एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी के सिर्फ एक जोन में एक दिन में लगेगी बाजार, आम दिनों की तुलना में 50 फीसदी वेंडर को ही रहेगी दुकान लगाने की इजाजत।
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  • दुकान: सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे के बीच सम-विषम फार्मूले से खुलेंगी दुकानें। शॉप नंबर के हिसाब से तय होगा दिन।

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