‘निर्देशक फारूकी को दोस्त मानती थी रेप पीड़िता’
अमेरिकी शोधकर्ता ने आरोपी पर भरोसा किया और अपना दोस्त समझा लेकिन उसने उससे दुष्कर्म किया। यह दलील बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष ने पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में अंतिम जिरह शुरू करते हुए दी।
अभियोजन की गवाही शुक्रवार को भी जारी रहेगी। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन के समक्ष अभियोजन पक्ष ने अंतिम जिरह शुरू करते हुये कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में हमेशा कहा है कि आरोपी फारूकी ने सुखदेव विहार स्थित अपने घर पर 28 मार्च 2015 को उससे दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी ने ई मेल भेजकर कई बार अपनी गलती की माफी मांगी।
उसके पास झूठी शिकायत देने का कोई मकसद नहीं है
पीड़िता की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में पीड़िता का बयान एक अहम साक्ष्य है और उसने अपने बयान में सच कहा।
मामले पर जिरह करते हुए अधिवक्ता ने आगे कहा कि वह विदेशी महिला है और उसके पास आरोपी के खिलाफ झूठी शिकायत या झूठा बयान देने का कोई मकसद नहीं है।
अदालत ने इस मामले में नौ सितंबर से सुनवाई शुरू की थी। पीड़िता ने चौदह सितंबर को अमेरिका से आकर अपना बयान दर्ज करवाया था।