{"_id":"6ada7412640f70696e033dbf","slug":"vehicles-violating-rules-will-be-stopped-at-delhis-borders-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-160291-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दिल्ली की सीमाओं पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन रोके जाएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: दिल्ली की सीमाओं पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन रोके जाएंगे
विज्ञापन
दिल्ली की सीमाओं पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन रोके जाएंगे
-- -- केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
ग्रैप लागू करने के लिए अंतरराज्यीय बैठक हुई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। यातायात पुलिस ने ग्रैप (श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना) के पहले चरण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बृहस्पतिवार को विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें पड़ोसी राज्यों और जिलों की पुलिस तथा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अजय चौधरी ने कहा कि वायु प्रदूषण पर काबू पाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी एजेंसियों से निर्देश दिया कि वे अपनी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखें, ताकि निगरानी आसानी से की जा सके।
नियम तोड़ने वाली बसें सीमा पर ही मोड़ी जाएंगी
बैठक में फैसला लिया गया कि जो अंतरराज्यीय और अंतर शहरी बसें नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें दिल्ली की सीमा पर ही दूसरे मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रतिबंधित वाहनों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
सख्त जांच और कार्रवाई के निर्देश
नियमों को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल भी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नो-एंट्री समय का पालन करवाएं, ओवरलोड वाहनों की जांच करें, गलत गंतव्य की ओर जाने वाले वाहनों को रोकें और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर सख्ती बरतें। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जरूर रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रैप लागू करने के लिए अंतरराज्यीय बैठक हुई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। यातायात पुलिस ने ग्रैप (श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना) के पहले चरण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बृहस्पतिवार को विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें पड़ोसी राज्यों और जिलों की पुलिस तथा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अजय चौधरी ने कहा कि वायु प्रदूषण पर काबू पाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी एजेंसियों से निर्देश दिया कि वे अपनी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखें, ताकि निगरानी आसानी से की जा सके।
नियम तोड़ने वाली बसें सीमा पर ही मोड़ी जाएंगी
बैठक में फैसला लिया गया कि जो अंतरराज्यीय और अंतर शहरी बसें नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें दिल्ली की सीमा पर ही दूसरे मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रतिबंधित वाहनों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
विज्ञापन
सख्त जांच और कार्रवाई के निर्देश
नियमों को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल भी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नो-एंट्री समय का पालन करवाएं, ओवरलोड वाहनों की जांच करें, गलत गंतव्य की ओर जाने वाले वाहनों को रोकें और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर सख्ती बरतें। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जरूर रखें।
विज्ञापन