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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rules for serving alcohol at weddings and parties in Delhi are strict.

Delhi NCR News: दिल्ली में शादी-पार्टियों में शराब परोसने के नियम सख्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:12 AM IST
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बिना वैध पी-10 परमिट और बिल के छलके जाम तो होगी कानूनी कार्रवाई
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हर हॉल या अलग स्पेस के लिए 15 हजार रुपये फीस, दिल्ली के लाइसेंसी वेंडर का बिल भी जरूरी

आदित्य पाण्डेय
नई दिल्ली।
दिल्ली में शादी-पार्टियों और दूसरे सामाजिक समारोहों में बिना वैध पी-10 परमिट शराब परोसने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आबकारी विभाग ने बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस संचालकों के साथ आयोजकों के लिए नियम सख्ती से लागू करने की तैयारी की है।

शराब परोसने के लिए केवल परमिट का आवेदन करना काफी नहीं होगा। आयोजन स्थल पर वैध परमिट के साथ दिल्ली की लाइसेंसी शराब दुकान से खरीद का पक्का बिल और इनवॉइस भी रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हर हॉल के लिए अलग परमिट, 15 हजार रुपये फीस
आबकारी विभाग ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। विवाह समारोह, पार्टी या किसी अन्य सामाजिक आयोजन में शराब परोसने के लिए पी-10 परमिट जरूरी है। यदि एक ही बैंक्वेट हॉल या फार्महाउस परिसर में कई हॉल अथवा अलग-अलग स्पेस में शराब परोसी जानी है, तो प्रत्येक हॉल या स्पेस के लिए अलग परमिट लेना होगा। विभाग ने हर इवेंट के लिए 15 हजार रुपये फीस निर्धारित की है। ऐसे में एक ही परिसर में कई जगह शराब परोसने की योजना बनाने वाले आयोजकों को अलग-अलग परमिट और उसके खर्च का ध्यान रखना होगा।
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27 अक्टूबर से लगेगा स्पेशल कैंप
बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस संचालकों को पंजीकरण और परमिट लेने में सहूलियत देने के लिए आबकारी विभाग 27 अक्तूबर से 16 नवंबर तक विशेष शिविर लगाएगा। इसके अलावा ई-आबकारी पोर्टल eabkari.delhi.gov.in पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए संचालक आबकारी कार्यालय में आयोजित शिविर का लाभ ले सकेंगे। एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद भविष्य के कार्यक्रमों के लिए पी-10 परमिट की तत्काल मंजूरी मिल जाएगी।


आवेदन से नहीं मिलेगी शराब परोसने की अनुमति
विभाग ने साफ किया है कि परमिट के लिए आवेदन जमा करना अपने आप में शराब खरीदने या परोसने की अनुमति नहीं है। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले वैध परमिट प्राप्त करना होगा। इसके साथ आयोजन स्थल पर शराब की खरीद से जुड़े बिल और इनवॉइस का रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा। शराब केवल दिल्ली की अधिकृत लाइसेंसी दुकान से खरीदी जानी चाहिए। इसलिए आयोजकों और बैंक्वेट संचालकों को कार्यक्रम की तैयारी के दौरान परमिट, खरीद के दस्तावेज और संबंधित स्पेस की जरूरतों का ध्यान रखना होगा।
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