फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Unnao rape case Tis Hazari court issued production warrant against accused Kuldeep Sengar and Shashi

उन्नाव दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपी सेंगर और शशि के नाम वारंट जारी, 5 अगस्त को पेशी

Sat, 03 Aug 2019 06:11 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 03 Aug 2019 06:11 PM IST
विज्ञापन
Unnao rape case Tis Hazari court issued production warrant against accused Kuldeep Sengar and Shashi
फाइल फोटो
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथी शशि सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अदालत ने दोनों आरोपियों के जेल में बंद होने को लेकर पैदा हुई भ्रम की बात के मद्देनजर आरोपियों को 5 अगस्त को पेश करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथी शशि सिंह को पांच अगस्त तक अदालत में पेश किया जाए और दोनों अभियुक्ति की वर्तमान स्थिति बताई जाए। 
विज्ञापन


साथ ही अदालत ने मामले में अन्य आरोपियों को 6 अगस्त को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है। इस मामले में अदालत अगली सुनवाई पांच जून सोमवार को करेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह मामला 4 जून, 2017 को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा उनके आवास पर नाबालिग लड़की के दुष्कर्म से जुड़ा है। सेंगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है। वहीं सेंगर के साथी शशि सिंह पर कथित आरोप है कि उसने लड़की को लालच देकर सेंगर के घर तक पहुंचाया था।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता की कथित तौर पर 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। हाल ही में 28 जुलाई को उन्नाव में हुए हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत को लेकर भी सेंगर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को इस केस से संबंधित मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक सप्ताह के भीतर 28 जुलाई को हुई दुर्घटना से संबंधित जांच और 45 दिनों में दुष्कर्म मामले की जांच पूरा करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed