{"_id":"5d54b00a8ebc3e6d1a13f85f","slug":"unnao-misdeed-case-accused-mla-sengar-will-be-charged-afresh-in-the-pocso-act","type":"story","status":"publish","title_hn":"उन्नाव दुष्कर्म मामला: आरोपी विधायक सेंगर पर नए सिरे से पॉक्सो की धारा में तय होंगे आरोप ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उन्नाव दुष्कर्म मामला: आरोपी विधायक सेंगर पर नए सिरे से पॉक्सो की धारा में तय होंगे आरोप
Thu, 15 Aug 2019 06:36 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 15 Aug 2019 06:36 AM IST
विज्ञापन
kuldeep sengar
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली की अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर नए सिरे से पॉक्सो की संबंधित धारा में आरोप तय करने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि सेंगर विधायक हैं और राजकीय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं।
विज्ञापन
सेंगर के खिलाफ अब लोकसेवक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का केस भी चलेगा। इस धारा में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम दस वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता की हालत पर सीबीआई को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी और मीडिया के मौजूद रहने पर रोक रहेगी।
विज्ञापन
तीस हजारी अदालत के जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने आरोपों में परिवर्तन करते हुए कहा कि राजकीय कर्मचारी को व्यापक अर्थ में समझने की जरूरत है। इसका आशय शक्ति, अधिकार अथवा विश्वास से है। अगर कोई विधायक किसी नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पाया जाता है तो उस पर पॉक्सो की संबंधित धारा 5(सी) व 6 के तहत आरोप तय किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने सेंगर व सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा 3 व 4 के तहत आरोप तय किए थे। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
विज्ञापन