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उन्नाव रेप केसः पिता की हत्या मामले में सेंगर को 10 साल की सजा, सभी दोषियों पर 10 लाख जुर्माना
Fri, 13 Mar 2020 11:02 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 13 Mar 2020 11:02 PM IST
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kuldeep singh sengar
- फोटो : सोशल मीडिया
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उन्नाव दुष्कर्म कांड में पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मामले में सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
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इस मामले में सेंगर के भाई को भी दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।
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गुरुवार को जिरह के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का राजनीतिक करियर है, इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा की है। विशेष जज धर्मेश शर्मा ने कहा, ‘सेंगर के निर्देश पर ही यह घटना हुई थी। हर जगह वह मौजूद था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। सबका परिवार होता है, अपराध करने के दौरान तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। तुमने सिस्टम का मजाक बना दिया था।’
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