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बारात में पटाखे जलाना पड़ा भारी, चाचा को उठाकर थाने ले गए लोग

Fri, 18 Nov 2016 12:02 AM IST
पुरुषोत्तम वर्मा/अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 18 Nov 2016 12:02 AM IST
सार

-बारात में से उठाकर चाचा को थाने ले जाया गया 
पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश की घटना :
दूल्हे के चाचा को पटाखे चलाना पड़ा भारी, गिरफ्तार 
- बारात में से उठाकर चाचा को थाने ले जाया गया
- पटाखे चलाने पर दूल्हे के चाचा के खिलाफ मामला दर्ज

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uncle using craters in barat send to police station in delhi
- फोटो : अमर उजाला वृंदावन

विस्तार

दक्षिण-पूर्व जिले के ग्रेटर कैलाश-एक थाना इलाके में शादी में बारात चढ़त के आगे दूल्हे के चाचा को पटाखे चलाना भारी पड़ गया। ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस सूचना मिलने पर चाचा को बारात से उठाकर ले गई। थाने ले जाकर चाचा के खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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दूल्हे के चाचा के खिलाफ जिला डीसीपी के आदेश का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में ये दूसरा मामला है, जब शादी में पटाखा चलाने पर किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मस्जिद मोठ से बृहस्पतिवार को ग्रेटर कैलाश-एक में महावीर मंदिर में बारात आई थी। पुलिस को बृहस्पतिवार रात करीब 9.30 बजे सूचना मिली थी बारात में पटाखे चल रहे हैं। पटाखे चलने से इलाके में काफी प्रदूषण फैल रहा है।

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सूचना मिलने पर ग्रेटर कैलाश-एक थाने से पुलिस टीम महावीर मंदिर पहुंची और बारात चढ़त के आगे पटाखे चला रहे मस्जिद मोठ निवासी गोविंद शर्मा को उठाकर थाने ले आई थी। थाने में पूछताछ में पता लगा कि गोविंद शर्मा दूल्हे का चाचा है। गोविंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर रात गोविंद शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

गौरतलब है कि दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त के कहने पर सभी जिला डीसीपी ने सकुर्लर जारी कर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सर्कुलर में कहा गया है कि अगले तीन महीने तक दिल्ली में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा किसी और कार्यक्रम में पटाखे नहीं चला सकते। गोविंद शर्मा के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत कुछ महीने की सजा या कुछ सौ रुपये केजुर्मान का प्रावधान है।
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