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नेवी ऑफिसर और भतीजे ने किया गैंगरेप, पढ़िए पूरा सच

Thu, 21 Aug 2014 05:32 PM IST
Updated Thu, 21 Aug 2014 05:32 PM IST
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two sentenced 20 years jail on gangrape case.

नौकरानी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व नौसैनिक व एक अन्य शख्स को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस-बीस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। कापसहेड़ा इलाके में दोषियों ने जुलाई 2013 में नौकरानी से सामूहिक दुष्कर्म किया था।

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द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने रोहताश मान (45) व पूर्व नौसैनिक ईश्वर सिंह (72) को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई।
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अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 14 अगस्त के अपने फैसले में ईश्वर सिंह को शारीरिक स्पर्श, यौन संबंधी पेशकश करना व यौन संबंध बनाने की मांग के आरोप में आईपीसी की धारा 354-ए के तहत भी दोषी ठहराया है।

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नशे में किया था सामूहिक बलात्कार

two sentenced 20 years jail on gangrape case.

अदालत ने पीड़िता के बयान को भरोसेमंद बताते हुए कहा कि पीड़िता से 26 व 27 जुलाई 2013 की रात व उससे पहले लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

पुलिस के मुताबिक पीड़िता 2012 में काम की तलाश में दिल्ली आई थी। उसकी मुलाकात रोहताश मान से हुई। उसने नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता से बीस हजार रुपये झटक लिए। पीड़िता, मान के घर पर रहने और उसके बच्चों के लिए खाना बनाने व ऑफिस की देखभाल का काम करने लगी। जिसके बदले मान उसे कुछ पैसा देता था।

इसी दौरान मान का चाचा ईश्वर भी उसके साथ रहने लगा था। पीड़िता के बयान के मुताबिक रोहताश व ईश्वर नशे की हालत में 26 जुलाई की रात पीड़िता के उसके कमरे में घुसे और दुष्कर्म किया। अगली सुबह पीड़िता अपने मित्र के घर गई और कापसहेड़ा थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया।

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