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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two convicted for attempting to murder a minor in an altercation

Delhi NCR News: कहासुनी में नाबालिग की हत्या के प्रयास में दो दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Oct 2025 07:23 PM IST
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-तीसरा नाबालिग आरोपी सबूतों के अभाव में हुआ बरी
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अग्रवाल कॉलोनी पार्क में 16 साल के सागर पर चाकू से हमला करने वाले दो बदमाशों देवानंद और सौरव को द्वारका कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश वंदना जैन ने मामले में नाबालिग आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी देवानंद ने झगड़े के बाद घर जाकर चाकू लाने का कदम उठाया, जो हत्या की स्पष्ट मंशा को साबित करता है। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह सागर की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट व घटनास्थल के तथ्यों पर जोर दिया। इससे पहले 17 दिसंबर, 2019 को अदालत ने देवानंद, सौरव व नाबालिग के खिलाफ आरोप तय किए थे।


यह है मामला


3 जून, 2019 की शाम को अग्रवाल कॉलोनी पार्क में सागर अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल का लुत्फ उठा रहा था। करीब 6:30-7 बजे आरोपी देवानंद सागर के आगे खड़े होकर खेल बाधित करने लगा। सागर के विरोध पर वह घर चला गया। कुछ देर बाद वह, सौरव और एक नाबालिग के साथ वापस आ गया। इसके बाद देवानंद ने सागर के पेट के बाएं हिस्से में चाकू घोंप दिया। वहीं सौरव ने गर्दन व हाथ पर वार किया। जबकि नाबालिग पर ईंट से प्रहार करने की कोशिश का आरोप लगा था। जांच के दौरान देवानंद गिरफ्तार हुआ और उसके बयान पर पार्क की झाड़ियों से चाकू बरामद किया गया था।
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