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मोबाइल चार्जर पर अलग से नहीं देना होगा टैक्स

Sat, 05 Dec 2015 06:38 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sat, 05 Dec 2015 06:38 PM IST
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Traders must not separate tax relief on mobile charger

प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। एक निर्णय में मोबाइल पैकेट के साथ बिकने वाले चार्जर पर व्यापारियों को अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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इससे पहले वाणिज्य कर विभाग की ओर से रिकवरी के लिए लाखों रुपये के नोटिस व्यापारियों को भेजे गए थे। जिसका व्यापारियों ने विरोध किया था। मोबाइल विक्रेता हैंडसेट के साथ चार्ज पर अतिरिक्त टैक्स नहीं देंगे।
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गाजियाबाद टेलीकॉम एसोसिएशन के सचिव ललित शर्मा ने बताया कि मोबाइल कंपनियां जो हैंडसेट मार्केट में बिक्री के लिए लेकर आती हैं उसमें हैंडसेट के मूल्य के साथ चार्जर और अन्य एसेसरीज का मूल्य भी शामिल होता है।
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मोबाइल के पैकेट पर ही सभी जानकारियां उपभोक्ताओं को दी जाती, लेकिन वाणिज्य कर विभाग ने चार्जर को मोबाइल से अलग वस्तु मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत टैक्स लगाया था।

विभाग की ओर से लाखों रुपये के नोटिस भी जारी किए गए। व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। शिकायत पत्र विभाग के कमिश्नर के पास भी भेजा गया। कुछ दिन पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक में चार्जर पर लगे अतिरिक्त टैक्स को हटा दिया गया है।


यानी मोबाइल विक्रेताओं से पूर्व का पांच प्रतिशत ही टैक्स लिया जाएगा। वही, विभाग के एडीशनल कमिश्नर आरके सिंह ने बताया कि बैठक में ऐसा कोई निर्णय हुआ है मालूम नहीं। नोटीफिकेशन आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

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