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26 जनवरी ट्रैक्टर परेड: मृतक किसान नवरीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञ की राय लेने के लिए दिया समय प्रदान
Fri, 16 Apr 2021 10:12 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 16 Apr 2021 10:12 AM IST
सार
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की सुनर्वा के दौरान दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह परिवार को उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत दे, जहां घटना हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की है।
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दिल्ली ट्रैक्टर रैली में मृतक किसान नवरीत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की विरोध रैली के दौरान अपने ट्रैक्टर के पलट जाने के मारे गए 25 वर्षीय किसान के परिजनों को उसकी पोस्टमार्टम और एक्स-रे रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए समय प्रदान कर दिया।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की सुनर्वा के दौरान दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह परिवार को उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत दे, जहां घटना हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की है।
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अदालत मृतक किसान नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पोते की मौत पुलिस की गोली सिर में लगने से हुई है और उसे निष्पक्ष जांच पाने का अधिकार है।
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नवरीत का पोस्टमार्टम यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में हुआ था। यूपी व दिल्ली पुलिस ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि नवरीत काफी तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था और नियंत्रण होने से ट्रैक्टर पलट गया जिसके नीचे आने से उसकी मौत हुई थी। इसके बाद अदालत के निर्देश पर यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज दिल्ली पुर लस को सौंप दिए थे।
याची की और से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्स-रे व वीडियों को विशेषज्ञ से राय लेने के लिए समय प्रदान किया जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया।