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धार्मिक स्थलों पर बंद हो लाउड स्पीकर का प्रयोग, दिल्ली हाईकोर्ट में डाली याचिका

Sat, 14 Oct 2017 01:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 14 Oct 2017 01:17 PM IST
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to ban use of loud speakers at religious places plea filed in delhi high court
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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में लाउड स्पीकर के प्रयोग को इन स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों की निजता के अधिकार का हनन बताया गया है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी 2018 की तारीख तय की गई है।
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याचिका संजीव ने दायर की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि लाउड स्पीकर के शोर से लोगों को एकांत में रहने, शांतिपूर्ण तरीके से रहने, दूसरों से बात करने, पढ़ने, सोने आदि के मौलिक अधिकार का हनन होता है।
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याचिका में कहा गया है कि कि लाउड स्पीकर कभी भी हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं रहा है। इसका प्रयोग 1924 के बाद शुरू हुआ है।


याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से निजता के अधिकार का फैसला आने के बाद पुलिस भी किसी निर्दोष के घर में नहीं घुस सकती। ऐसे हालात में धार्मिक गतिविधि दूसरों के जीवन में दखल कैसे दे सकती है।

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