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आम्रपाली की मुसीबत बढ़ी, एनसीएलटी पहुंचे तीन और मामले
सुशील पांडेय/अमर उजाला, नोएडा
Updated Mon, 04 Sep 2017 03:47 PM IST
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आम्रपाली समूह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब आम्रपाली समूह की तीन कंपनियों के खिलाफ मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) में पहुंचा है। इसमें आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो मामले हैं। वहीं, एक मामला आम्रपाली जूडिएक डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ है। तीनों मामलों में दिवालिया कानून के तहत याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया शुरू कराने की अपील की है।
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पहले मामले में आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के सेक्शन-7, 433 ई और 434 के तहत याचिका दाखिल की है। वहीं, दूसरे मामले में इसी कंपनी के खिलाफ मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड आईबीसी के सेक्शन-7 के तहत एनसीएलटी गई है।
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तीसरे मामले में आम्रपाली जूडिएक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सिद्धि इंटेरियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईबीसी के सेक्शन-9 के तहत याचिका दाखिल की है। पहले और दूसरे में याचिकाकर्ता ने फाइनेंशियल क्र्रेडिटर और तीसरे मामले में ऑपरेशनल क्रेडिटर के तहत याचिका दाखिल की है। इन सब पर अब आगे सुनवाई होगी और फैसला होगा।
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पहले से चल रहे मामले
बता दें कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाइनेंशियल क्रेडिटर के तहत आम्रपाली समूह की तीन कंपनियों आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पर एनसीएलटी में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई के बाद प्रिंसिपल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में बैंक का आम्रपाली समूह पर 195 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा क्वांटम प्रोजेक्ट्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के खिलाफ एक मामले में एनसीएलटी में याचिका दाखिल की गई है। इस पर फैसला सुरक्षित है। वहीं, जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से आम्रपाली लेजर वैली के खिलाफ आईबीसी के सेक्शन-9 के तहत याचिका दाखिल किया गया है। फिलहाल, इस पर सुनवाई चल रही है।