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Delhi NCR News: दहेज के लिए बहू को दूसरी मंजिल से फेंका, तीन दोषियों को 10 साल की सजा
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दहेज के लिए बहू को दूसरी मंजिल से फेंका, तीन दोषियों को 10 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के एक जघन्य मामले में तीन दोषियों क 10-10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और पीड़िता को जीवनभर के लिए दिव्यांगता का सामना करना पड़ा है। साथ ही, पीड़िता को ‘पीड़ित मुआवजा योजना’ के तहत मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।
मामला 2022 का है। पीड़िता ने अपने पति आमिर खान, सास नसरीन और देवर सोनू उर्फ फिरोज पर दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि 14 फरवरी 2022 को दहेज को लेकर हुए विवाद के दौरान तीनों आरोपियों ने मिलकर पीड़िता को घर की दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया। इस घटना में पीड़िता की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। पुलिस ने मेडिकल, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने आरोपी आमिर खान, सोनू उर्फ फिरोज और नसरीन को आईपीसी की धारा 307/34 के तहत दोषी करार दिया। वहीं आमिर खान और नसरीन को धारा 498ए/34 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के एक जघन्य मामले में तीन दोषियों क 10-10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और पीड़िता को जीवनभर के लिए दिव्यांगता का सामना करना पड़ा है। साथ ही, पीड़िता को ‘पीड़ित मुआवजा योजना’ के तहत मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।
मामला 2022 का है। पीड़िता ने अपने पति आमिर खान, सास नसरीन और देवर सोनू उर्फ फिरोज पर दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि 14 फरवरी 2022 को दहेज को लेकर हुए विवाद के दौरान तीनों आरोपियों ने मिलकर पीड़िता को घर की दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया। इस घटना में पीड़िता की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। पुलिस ने मेडिकल, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने आरोपी आमिर खान, सोनू उर्फ फिरोज और नसरीन को आईपीसी की धारा 307/34 के तहत दोषी करार दिया। वहीं आमिर खान और नसरीन को धारा 498ए/34 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
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