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जानलेवा हमला करने वालों को दस-दस साल की कैद

Wed, 26 Mar 2014 03:35 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Wed, 26 Mar 2014 03:35 PM IST
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Those who fired ten - ten years imprisonment

सामान लेन-देन को लेकर हुए झगडे़ में दुकानदार को बोतल मारकर घायल करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे-7 अरुणचंद्र श्रीवास्तव ने दोषियों को 10-10 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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सरकारी वकील बिजेंद्र त्यागी ने बताया कि घटना 19 मार्च 2011 की है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पीले क्वार्टर में आशू नामक दुकानदार को कपिल उर्फ मक्खी और रवि ने बोतल मारकर घायल कर दिया था।
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वारदात की रिपोर्ट आशु के चाचा बोबी ने दर्ज कराई थी। सरकारी वकील ने बताया कि मामला एडीजे-7 अरुणचंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में विचाराधीन था।

एनआरएचएम घोटाला
चर्चित एनआरएचएम घोटाला प्रकरण के तीन मामलों में फंसे आरोपी मंगलवार को सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश की नियुक्ति न होने के चलते तीनों ही मामलों में सुनवाई 9 अप्रैल तक टल गई।
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इसके अलावा चर्चित निठारी कांड के दो मामलों की सुनवाई भी न्यायाधीश की नियुक्ति न होने से टाल दी गई। इन मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को नियत की गई है।

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