{"_id":"60ae14f98ebc3e6c185a46ca","slug":"those-who-do-not-have-ration-card-will-also-be-given-free-ration-soon-imran-hussain","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जल्द मुफ्त राशन दिया जाएगा: इमरान हुसैन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जल्द मुफ्त राशन दिया जाएगा: इमरान हुसैन
Wed, 26 May 2021 02:59 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Wed, 26 May 2021 02:59 PM IST
सार
- खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा की
- अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा
विज्ञापन
इमरान हुसैन
- फोटो : ani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली सरकार जल्द ही गैर-पीडीएस लाभार्थियों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है मई और जून 2021 के महीनों के लिए खाद्य वितरित करेगी। प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) का मुफ्त वितरण शुरू किया जाएगा। यह वितरण दिल्ली के प्रत्येक 280 वार्डों के एक स्कूल से किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए स्कूलों की उपयुक्तता की जांच करने और स्कूल प्रमुखों के विवरण सहित एक रिपोर्ट शाम तक मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने वेबिनार के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हुसैन ने खाद्य विभाग के सहायक आयुक्तों, खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों से हाल ही में दिल्ली के शालीमार बाग, सुल्तानपुरी और मुस्तफाबाद इलाकों का दौरा करने के दौरान बंद पाई गई कई राशन दुकानों के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की।
विज्ञापन
खाद्य मंत्री ने कहा कि जब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक राशन की दुकान खोलने का आदेश दिया है, ऐसी स्थिति में राशन दुकानों का बंद रहना स्वीकार्य नहीं है।
विज्ञापन
खाद्य मंत्री ने फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र की सभी राशन की दुकानें नियमित रूप से और समय पर खुलें और डीलर मई और जून के महीनों के लिए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का पूरा कोटा वितरित करें। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित कार्य घंटों के दौरान बंद पाए जाते हैं, तो न केवल गलती करने वाले डीलरों के खिलाफ बल्कि संबंधित दुकानदार व सहायक आयुक्तों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आयुक्त पद्मिनी सिंगला को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।