फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   There was a girl from the wrong to the death of tumor surgery, hospital compensation will

गलत सर्जरी करने से हुई थी महिला की मौत, अस्पताल देगा मुआवजा

Fri, 24 Jun 2016 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 24 Jun 2016 12:00 AM IST
विज्ञापन
There was a girl from the wrong to the death of tumor surgery, hospital compensation will
महिला की गलत सर्जरी से मौत के मामले में परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जिला उपभोक्ता फोरम ने अपोलो अस्पताल को दिया है।
विज्ञापन

महिला ने सिर में ट्यूमर की सर्जरी करवाई थी लेकिन यह सर्जरी गलत तरीके से की गई थी।

इस कारण महिला को दूसरी सर्जरी करवानी पड़ी थी। दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने 10.5 लाख रुपये का मुआवजा उत्तराखंड निवासी चंदा देवी के परिजनों को देने का

निर्देश अस्पताल को दिया है। चंदा देवी की लंबी बीमारी के बाद 2015 में मौत हो गई थी। उपभोक्ता फोरम ने फैसले में इस बात पर गौर किया कि अस्पताल में 2002 में चंदा देवी के सिर से ट्यूमर निकालने के लिये ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया था।
विज्ञापन

डॉक्टर ने साधारण सरदर्द बताकर दी दवाई लेने की सलाह

There was a girl from the wrong to the death of tumor surgery, hospital compensation will
च‌िक‌ित्‍सक
इसके बाद 2 साल तक चंदा देवी सिरदर्द से पीड़ित रही थी। इससे तंग आकर उन्हें दोबारा दूसरे अस्पताल में ऑपरेशनकरवाना पड़ा था। फोरम ने फैसले में कहा कि इस मामले में अपोलो अस्पताल व ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की लापरवाही साबित होती है।

मृतका का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके दिमाग में ट्यूमर था। इस कारण उसे दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा था। पीड़ित पक्ष के मुताबिक चंदा देवी को सितंबर 2002 में सिरदर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह करीब 9 माह से सिर दर्द से पीड़ित थी।

डॉक्टरों ने उसके सिर में ट्यूमर बताते हुए ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने ट्यूमर को निकालने के बजाय उसे दबा दिया था। कुछ समय बाद चंदा देवी के सिर में दोबारा दर्द शुरू हो गया था।

जब डॉक्टर से शिकायत की गई तो उसने साधारण सिरदर्द बताते हुए दवा लेने की सलाह दी थी। पीड़िता के परिजनों ने 42 लाख रुपये के मुआवजे के लिये राज्य उपभोक्ता आयोग में मुकदमा डाला था। आयोग ने इस मुकदमे को सुनवाई के लिये जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed