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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण फिल्म मामले में जारी किया नोटिस
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- न्यायमूर्ति अनुप जयराम भांभानी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सलमान खान को चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया
- मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के निर्माता की याचिका पर नोटिस जारी किया है। निर्माता ने सलमान खान द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस करने की मांग की है। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सलमान खान को चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सलमान खान द्वारा दायर याचिका में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है। उन्होंने कहा कि अभिनेता पहले से ही व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित एक अन्य मुकदमे में इसी फिल्म को लेकर राहत मांग चुके हैं और नया मुकदमा समान मुद्दों पर आधारित है। सलमान खान ने इससे पहले फिल्म और उसके प्रचार सामग्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। उनका आरोप है कि फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है और 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। जुलाई में अदालत ने फिल्म के टीजर और संबंधित प्रचार सामग्री को हटाने का अंतरिम आदेश भी दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निर्माता की याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है।
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- मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के निर्माता की याचिका पर नोटिस जारी किया है। निर्माता ने सलमान खान द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस करने की मांग की है। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सलमान खान को चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सलमान खान द्वारा दायर याचिका में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है। उन्होंने कहा कि अभिनेता पहले से ही व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित एक अन्य मुकदमे में इसी फिल्म को लेकर राहत मांग चुके हैं और नया मुकदमा समान मुद्दों पर आधारित है। सलमान खान ने इससे पहले फिल्म और उसके प्रचार सामग्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। उनका आरोप है कि फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है और 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। जुलाई में अदालत ने फिल्म के टीजर और संबंधित प्रचार सामग्री को हटाने का अंतरिम आदेश भी दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निर्माता की याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है।