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Delhi NCR News: कोर्ट ने निचली अदालत के दोषी ठहराए युवक को किया बरी
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रैश ड्राइविंग से युवक की मौत के आरोपी को अदालत ने किया बरी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने मौत के आरोप में दोषी ठहराए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को कानूनन अस्थिर बताते हुए खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने अभियोजन पक्ष को 'संदिग्ध' करार देते हुए मनोज सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। मनोज सिंह ने फरवरी और मार्च 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाए दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज सिंह 10 सितंबर 2021 को लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चला रहे थे, जिसके कारण एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। अभियोजन ने दावा किया कि बार-बार प्रयास के बावजूद मृतक की पहचान स्थापित नहीं हो सकी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने मौत के आरोप में दोषी ठहराए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को कानूनन अस्थिर बताते हुए खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने अभियोजन पक्ष को 'संदिग्ध' करार देते हुए मनोज सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। मनोज सिंह ने फरवरी और मार्च 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाए दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज सिंह 10 सितंबर 2021 को लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चला रहे थे, जिसके कारण एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। अभियोजन ने दावा किया कि बार-बार प्रयास के बावजूद मृतक की पहचान स्थापित नहीं हो सकी।