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Delhi NCR News: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का दोषी बिहार से गिरफ्तार
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- पैरोल के बाद 4 साल से ज़्यादा समय से था फरार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पुलिस की अपराध शाखा ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को बिहार से गिरफ्तार किया है। दोषी पैरोल मिलने के बाद 4 साल से ज़्यादा समय से फरार था। उसने दिल्ली के कापसहेड़ा में 6 साल की बच्ची को समोसा दिलाने का लालच देकर अपने साथ बुलाया और फिर वर्ष 2007 में उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। उसे वर्ष 2010 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उसकी सजा बरकरार रखी।
अपराध शाखा पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में पटना, बिहार निवासी संजय उर्फ सुजॉय (40) पैरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। पैरोल के बाद दोषी ने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना नाम संजय से बदलकर सुजॉय रख लिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 26 अक्तूबर, 2007 को कापसहेड़ा में स्थित ओबेरॉय फार्म के पास एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी। वहां पर शव की पहचान एक व्यक्ति ने अपनी छह वर्षीय बेटी के रूप में की। पीडि़ता के सिर, चेहरे और निजी अंगों पर चोट के निशान थे। मृतका के पिता ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी पिछली शाम से लापता है जब वह अपने भाई और अन्य बच्चों के साथ उनके घर के पास खेलने गई थी। उनके बेटे विक्रम ने उन्हें बताया कि 25 अक्तूबर, 2007 को लड़की को संजय समोसा देने के बहाने ले गया था।
जांच में पता लगा कि संजय ने दुष्कर्म के बाद हत्या की है। द्वारका अदालत ने उसे 25 नवंबर, 2010 को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उसे 15 जून ,2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरोल पर रिहा किया था। दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। पुलिस टीम ने आरोपी को पटना, बिहार से गिरफ्तार कर लिया।
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पैरोल के दौरान भी की हरकतें
पैरोल मिलने के बाद आरोपी पटना, बिहार चला गया, जहां उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखीं। पैरोल के दौरान वह पड़ोसी के घर में घुस गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के इरादे से मारपीट की। इस संबंध में उसके खिलाफ दीदारगंज, पटना, बिहार के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पैरोल तोडऩे के बाद उसने दो बार शादी की। 2025 में वह पटना लौट आया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पुलिस की अपराध शाखा ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को बिहार से गिरफ्तार किया है। दोषी पैरोल मिलने के बाद 4 साल से ज़्यादा समय से फरार था। उसने दिल्ली के कापसहेड़ा में 6 साल की बच्ची को समोसा दिलाने का लालच देकर अपने साथ बुलाया और फिर वर्ष 2007 में उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। उसे वर्ष 2010 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उसकी सजा बरकरार रखी।
अपराध शाखा पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में पटना, बिहार निवासी संजय उर्फ सुजॉय (40) पैरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। पैरोल के बाद दोषी ने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना नाम संजय से बदलकर सुजॉय रख लिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 26 अक्तूबर, 2007 को कापसहेड़ा में स्थित ओबेरॉय फार्म के पास एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी। वहां पर शव की पहचान एक व्यक्ति ने अपनी छह वर्षीय बेटी के रूप में की। पीडि़ता के सिर, चेहरे और निजी अंगों पर चोट के निशान थे। मृतका के पिता ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी पिछली शाम से लापता है जब वह अपने भाई और अन्य बच्चों के साथ उनके घर के पास खेलने गई थी। उनके बेटे विक्रम ने उन्हें बताया कि 25 अक्तूबर, 2007 को लड़की को संजय समोसा देने के बहाने ले गया था।
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जांच में पता लगा कि संजय ने दुष्कर्म के बाद हत्या की है। द्वारका अदालत ने उसे 25 नवंबर, 2010 को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उसे 15 जून ,2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरोल पर रिहा किया था। दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। पुलिस टीम ने आरोपी को पटना, बिहार से गिरफ्तार कर लिया।
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पैरोल के दौरान भी की हरकतें
पैरोल मिलने के बाद आरोपी पटना, बिहार चला गया, जहां उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखीं। पैरोल के दौरान वह पड़ोसी के घर में घुस गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के इरादे से मारपीट की। इस संबंध में उसके खिलाफ दीदारगंज, पटना, बिहार के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पैरोल तोडऩे के बाद उसने दो बार शादी की। 2025 में वह पटना लौट आया।