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टैक्सी और ऑटो के साथ अब बस में भी ऐप से बुक होगी सीट, सेवा पर अधिसूचना जारी

Sun, 22 May 2016 07:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 22 May 2016 07:58 PM IST
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Taxis and auto book app will also seat in the bus.
दिल्ली बस सेवा - फोटो : फाइल फोटो

मोबाइल ऐप के जरिए अब आप सिर्फ टैक्सी या ऑटो ही नहीं, बस में भी सीट बुक कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बीते माह ही कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। अधिसूचना के मुताबिक, यह व्यवस्था 1 जून से लागू होगी।

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आईटी आधारित एग्रीगेटर (मोबाइल ऐप बेस्ड सेवा देने वाली कंपनी) सरकार की इस सर्विस के तहत बसें सड़क पर उतार पाएंगे। मगर एक एग्रीगेटर को कम से कम 50 बसों के साथ इस सेवा में आना होगा अधिसूचना के मुताबिक, इसमें शामिल होने वाली सभी बसें एसी होंगी, जिसमें सीसीटीवी, जीपीएस के साथ फ्री वाई-फाई की सुविधा अनिवार्य होगी। इन बसों की सभी सीटों की बुकिंग ऑनलाइन या ऐप के जरिए होगी।
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किराया भी नगद देने के बजाए ऑनलाइन या ऐप के जरिए देना होगा। स्टेज कैरिज व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें भी इसमें तभी शामिल होंगी, जब उनमें एसी की सुविधा हो। इस योजना की मदद से सरकार निजी कार चालकों को बस से सफर करना चाहती है।

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महिला सुरक्षा के लिए ऐप में पैनिक बटन की सुविधा

Taxis and auto book app will also seat in the bus.
केजरीवाल और सिसोदिया
अगर कोई एग्रीग्रेटर बिना ऐप से बुकिंग के किसी सवारी को बैठाता है, तो उस पर पहली बार पकड़े जाने पर 2500 और दोबारा पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि सरकार इस बस से सफर करने वालों को कोई सब्सिडी नहीं देगी। कंपनी के पास किराया तय करने का अधिकार होगा।

बस में महिला सुरक्षा के लिए ऐप में पैनिक बटन भी जरूरी होगा। ट्रिप शुरू होने के पांच मिनट पहले बुकिंग बंद हो जाएगी। बुकिंग के बाद जिनका नाम सूची में होगा, वहीं सफर कर पाएंगे। अगर बुकिंग के बाद कम यात्री होने पर बस का ट्रिप रद्द होता है, तो कंपनी यात्रियों को किराये से दस गुना ज्यादा राशि जुर्माने के तौर पर भुगतान करेगी। बस खराब होने पर ट्रिप रद्द करने पर दोगुना किराया देना होगा। 

प्रीमियम बस सर्विस में क्या है खास
- बस में सीट बुक करने से लेकर किराया देने तक का प्रावधान ऑनलाइन
- फ्री वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे के साथ ऐप में महिला पैनिक बटन अनिवार्य 
- बस का किराया व रूट तय करने का अधिकार संबंधित कंपनी के पास होगा
- एक कंपनी अपने साथ 50 बसें अलग-अलग परमिट होल्डर की जोड़ सकेगी
- दुर्घटना, ब्रेकडाउन पर ट्रिप रद्द होने पर दो से दस गुना तक जुर्माने का प्रावधान
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